याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली और मामला वापस लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया गया।
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था और उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने का अनुरोध किया गया था .
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न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता से शिकायत के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। पीठ ने कहा, ‘‘क्या आपने अधिकारियों से संपर्क किया है? आदेश के लिए आपको पहले अधिकारियों से संपर्क करना होगा।’’
याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली और मामला वापस लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया गया। शीर्ष अदालत अधिवक्ता आनंद एस जोंधले के माध्यम से फातिमा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने को लेकर निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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