न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश दिया है।
Supreme Court orders release of Newsclick founder Prabir Purkayastha: सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को बुधवार को 'अवैध' करार दिया और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश दिया है। समाचार पोर्टल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 'न्यूजक्लिक' को कथित तौर पर 'भारत की संप्रभुता को बाधित करने' और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से धन मिला था।
DHFL Scam News: CBI ने धीरज वधावन को किया गिरफ्तार, 34,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी का है आरोप
प्राथमिकी में यह भी आरोप है कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया में व्यवधान पहुंचाने के लिए 'पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म' (पीएडीएस) नामक समूह के साथ साजिश रची थी।
(For more news apart from Supreme Court orders release of Newsclick founder Prabir Purkayastha news in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)