सुनवाई को दौरान कोर्ट ने विकिपीडिया को निर्देश दिया कि वह पीड़िता का नाम और फोटो अपने पन्नों से हटा दे।
Kolkata Doctor Case: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (17 सितंबर) को कोलकात्ता आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई को दौरान कोर्ट ने विकिपीडिया को निर्देश दिया कि वह पीड़िता का नाम और फोटो अपने पन्नों से हटा दे।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि विकिपीडिया पर अभी भी पीड़िता का नाम और फोटो मौजूद है। इसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह विकिपीडिया को पीड़िता का नाम और फोटो हटाने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करेगा।
पीठ ने उल्लेख किया कि इससे पहले 20 अगस्त को सभी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म से पीड़िता का नाम और फोटो हटाने का निर्देश दिया गया। पीठ ने विकिपीडिया को इस निर्देश का अनुपालन करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा,"मृतक की गरिमा और निजता बनाए रखने के हित में शासन सिद्धांत यह है कि बलात्कार और हत्या के मामले में पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।"
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर संतोष जताया और कहा
सीबीआई गहराई से जांच कर रही है।
सभी तथ्य सामने लाने की कोशिश।
दूसरे लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में।
रिपोर्ट में लिखी कई बातें परेशान करने वाली।
जांच के लिए समय देना होगा।
सीबीआई पीड़िता के परिवार से भी बात करे।
(For more news apart from Kolkata Doctor Case: Supreme Court directs Wikipedia to remove name and photo of rape-murder victim in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman)