सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा है.
Supreme Court on CAA News In Hindi: मंगलवार 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दायर 237 याचिकाओं पर सुनवाई की. इनमें से 20 याचिकाओं में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है. कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते का वक्त दिया है.
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा है. 2014 से पहले देश में आए लोगों को ही नागरिकता दी जा रही है. उसके बाद किसी नए शरणार्थी को नहीं। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जब तक केंद्र जवाब नहीं देता, नई नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए. अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दोबारा कोर्ट आएंगे।'
इस पर सीजेआई की बेंच ने कहा कि हम यहां हैं. रोक पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 2 अप्रैल तक का समय दिया गया है. इस पर 8 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल किया जा सकता है. ऐसे में हम 9 अप्रैल की सुनवाई से पहले अहम बातें सुनेंगे. असम और त्रिपुरा से संबंधित याचिकाओं में एक अलग नोट दिया जाना चाहिए।
केंद्र ने 11 मार्च को सीएए लागू करने की अधिसूचना जारी की थी. इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। इसके खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, असम कांग्रेस नेता देबबारत सैकिया, असम जातिवादी युवा विद्यार्थी परिषद, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने याचिका दायर की है।
(For more news apart from Government should reply on CAA within 3 weeks, SC orders, hearing will be held again on April 9, stay tuned to Rozana Spokesman)