पीठ ने पूछा कि अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया है.
Supreme Court issues contempt notice in Patanjali's advertisement case News in Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि (Patanjali) के भ्रामक विज्ञापन वाले केस में अवमानना नोटिस जारी कर रामदेव और कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को दो सप्ताह के बाद व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने को कहा है.
बता दें कि इससे पहले भी शीर्ष अदालत ने रामदेव को कोर्ट में बुलाया था. 27 फ़रवरी, 2024 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मधुमेह, बीपी, थायराइड, अस्थमा, ग्लूकोमा और गठिया जैसी बीमारियों से ‘स्थायी राहत, इलाज और उन्मूलन’ का दावा करने वाले पतंजलि के इश्तेहारों को भ्रामक बताया और उनपर रोक लगा दी थी. रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के MD बालकृष्ण से तीन हफ़्ते के अंदर जवाब भी मांगा था. लेकिन अदालत को रामदेव या पतंजलि की तरफ़ से कोई जवाब मिला नहीं.
वहीं आज 19 मार्च को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण द्वारा पूर्व में जारी अदालती नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई। पीठ ने पूछा कि अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया है.
बता दें कि शीर्ष अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन झूठा दावा करते हैं और ये भ्रामक होते हैं.
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