मामले में सुनवाई शनिवार को होनी थी, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण यह एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई।
New Delhi: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए कथित यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय किए जाने के संबंध में दिल्ली की एक अदालत में 26 अगस्त से सुनवाई होगी।
मामले में सुनवाई शनिवार को होनी थी, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण यह एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने 20 जुलाई को सिंह और डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को जमानत दे दी थी।
दिल्ली पुलिस ने छह बार के भाजपा सांसद सिंह के खिलाफ 15 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 354(महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग करना), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक भयादोहन) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।