Kolkata Rape Murder Case: 'प्रिंसिपल क्या कर रहा था? FIR दर्ज करने में देरी क्यों?’ SC ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार

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Kolkata Rape Murder Case: 'प्रिंसिपल क्या कर रहा था? FIR दर्ज करने में देरी क्यों?’ SC ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार
Published : Aug 20, 2024, 1:13 pm IST
Updated : Aug 22, 2024, 1:21 pm IST
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Kolkata Doctor Rape Murder Case: Supreme Court reprimands Bengal government over FIR delay
Kolkata Doctor Rape Murder Case: Supreme Court reprimands Bengal government over FIR delay

अदालत ने पूछा कि अस्पताल के अधिकारी तीन घंटे तक क्या कर रहे थे।

Kolkata Doctor Rape Murder Case:  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को "भयावह" बताया। सुप्रीम कोर्ट ने मोमले में स्वतः संज्ञान लिया है और मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई है. 

अदालत ने पूछा कि अस्पताल के अधिकारी तीन घंटे तक क्या कर रहे थे। अदालत ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष ने इसे आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की। पीठ ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध का पता तड़के ही चल गया था, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की।"

पीठ ने कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई और पूछा कि हजारों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसे घुस गई। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस निर्णय पर भी सवाल उठाया जिसमें घोष को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया जबकि उनका आचरण जांच के दायरे में था।

अदालत ने पूछा, "जब आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में था, तो उन्हें तुरंत दूसरे कॉलेज में कैसे नियुक्त किया गया?"

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी शक्ति का प्रयोग प्रदर्शनकारियों पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर आत्म-विरेचन का समय है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकांश युवा डॉक्टर 36 घंटे काम करते हैं और कार्यस्थल पर सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल विकसित करने की आवश्यकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िता के माता-पिता को कई घंटों तक शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। लाइव लॉ के अनुसार, कोर्ट ने बंगाल सरकार के वकील से पूछा, "प्रिंसिपल क्या कर रहा था? एफआईआर दर्ज नहीं की गई; शव माता-पिता को देर से सौंपा गया। पुलिस क्या कर रही है? एक गंभीर अपराध हुआ है, अपराध स्थल अस्पताल में है...वे क्या कर रहे हैं?"

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि शव सौंपे जाने के तीन घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई।

उन्होंने कहा, "यदि महिलाएं काम पर नहीं जा पातीं और उनके लिए परिस्थितियां सुरक्षित नहीं हैं, तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं।"

सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने कथित तौर पर अपराध करने के आरोप में एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया है। महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 16 बाहरी और नौ आंतरिक चोटों का पता चला। इसमें यौन उत्पीड़न की भी पुष्टि हुई।

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Location: India, Delhi, New Delhi

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