Patanjali Ad Case: 'माफीनामे का आकार आपके विज्ञापनों जैसा तो नहीं'?, SC ने रामदेव और बालकृष्ण को नहीं दी राहत

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Patanjali Ad Case: 'माफीनामे का आकार आपके विज्ञापनों जैसा है'?, SC ने रामदेव और बालकृष्ण को नहीं दी राहत
Published : Apr 23, 2024, 1:12 pm IST
Updated : Apr 24, 2024, 1:41 pm IST
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 Patanjali Misleading Ads Case Update Baba Ramdev Supreme Court News In Hindi
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जस्टिस कोहली ने कहा कि जब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे।

Patanjali Ad Case:  पतंजलि के कथित भ्रामक विज्ञापन केस के मामले में आज (23 अप्रैल) भी बाबा रामदेव को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा स्वीकार नहीं किया है और रामदेव और बालकृष्ण को 30 अप्रैल को फिर पेश होने के लिए कहा है. 

बता दे कि आज सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच में पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा- हमने माफीनामा फाइल कर दिया है। इसे 67 अखबारों में पब्लिश किया गया है। 

इस पर जे कोहली ने कहा, क्या माफ़ी का आकार आपके विज्ञापनों के समान है?  हमें इन विज्ञापनों की कटिंग लेके भेजें। इन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं। 

जस्टिस कोहली ने कहा कि जब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। सिर्फ पन्ने पर न हो पढ़ा भी जाना चाहिए।

अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण को अगले दो दिनों के भीतर ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करने को कहा,  जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की। मामले की अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी।

हम भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे'- पतंजलि आयुर्वेद

आपको बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद ने सोमवार (22 अप्रैल) को कुछ अखबारों में माफीनामा प्रकाशित किया था. इसमें कहा गया कि पतंजलि आयुर्वेद सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करता है। हमारे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया, जिसके बाद हमने विज्ञापन प्रकाशित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की. हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं. हम भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे'

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Location: India, Delhi, New Delhi

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