Lok Sabha Elections 2024: 'फार्म 17 सी सार्वजनिक किया तो मतदाता भ्रमित होंगे', चुनाव आयोग SC में हलफनामा

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Lok Sabha Elections 2024: 'फार्म 17 सी सार्वजनिक किया तो मतदाता भ्रमित होंगे', चुनाव आयोग SC में हलफनामा
Published : May 23, 2024, 3:37 pm IST
Updated : May 25, 2024, 4:21 pm IST
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Lok Sabha Elections 2024: 'Voters will get confused if Form 17C is made public', Election Commission
Lok Sabha Elections 2024: 'Voters will get confused if Form 17C is made public', Election Commission

चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा कि किसी भी चुनावी मुकाबले में जीत-हार का अंतर बहुत करीबी हो सकता है।

Lok Sabha Elections 2024:  चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर फार्म 17सी के आधार पर मतदान डाटा सार्वजनिक किया गया तो इससे मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा। वजह ये कि इसमें डाकपत्रों की गिनती भी शामिल होगी। आयोग ने इस संबंध में शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है।

फार्म 17सी में प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकार्ड होता है और मतदान समाप्त होने के बाद प्रत्येक प्रत्याशी के एजेंट को ये फार्म दिया जाता है और उन सभी से इसकी प्राप्ति भी ली जाती है यानी एजेंटों के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। आयोग ने शीर्ष कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे में यह तर्क भी दिया है कि ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसके तहत सभी मतदान केंद्रों में मतदान का अंतिम प्रमाणित डाटा प्रकाशित करने का दावा किया जा सके। इसमें कहा गया है कि  वेबसाइट पर फार्म 17 सी अपलोड करने से इसमें शरारत हो सकती है और इसके डाटा की छवि से छेड़छाड़ संभव है और उस सुरत में यह मतदाताओं में असुविधा और अविश्वास पैदा कर सकता है। 

चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा कि किसी भी चुनावी मुकाबले में जीत-हार का अंतर बहुत करीबी हो सकता है। ऐसे मामलों में फार्म 17 सी को सार्वजनिक करने से मतदाताओं के मन में डाले गए कुल के संबंध में पैदा हो सकत है क्योंकि बाद के आंकड़े में फार्म 17 सी के अनुसार डाले गए वोटों के  साथ-साथ डाक मतपत्रों के माध्यम से मिले वोटों की गिनती भी शामिल होगी। इस तरह के अंतर को मातदाता आसानी से नहीं समझ पाएंगे। नियमों के मुताबिक फार्म 17सी केवल पोलिंग एजेंट को दिया जाना चाहिए और अन्य किसी को इसे देने को अनुमति नहीं हैं।

आयोग ने एनजीओ एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफ्यम्स (एडीआर) की और से दायर याचिका के संबंध में यह हलफनामा दायर किया। एडीआर ने याचिका में मतदान 48 घंटों के भीतर लोकसभा चुनाव 2024 में डाले गए वोटों की संख्या सहित सभी मतदान केंद्रों  का अंतिम प्रमाणित डाटा सार्वजनिक करने की मांग की है।

 पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से एडीआर की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था . आयोग ने याचिका को यह कहते हुए  खारिज करने की मांग की कि कुछ निहित स्वार्थ के चलते आयोग के कामकाज को बदनाम करने के लिए उसपर झूठे आरोप लगाए जाते है.

(For more news apart from Lok Sabha Elections 2024: 'Voters will get confused if Form 17C is made public', Election Commission, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)
 

Location: India, Delhi, New Delhi

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