Supreme Court News: मतदान से जुड़े फॉर्म 17सी को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

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Supreme Court News: मतदान से जुड़े फॉर्म 17सी को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
Published : May 25, 2024, 4:26 pm IST
Updated : May 25, 2024, 4:26 pm IST
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Supreme Court refuses to give instructions to upload Form 17C related to voting on the website
Supreme Court refuses to give instructions to upload Form 17C related to voting on the website

शीर्ष कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से मना करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा, आप चुनाव आयोग पर थोड़ा भरोसा करें।

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की आपत्ति के बाद लोकसभा चुनाव में बुधवार मतदान के आंकड़ों से जुड़े फॉर्म 17सी को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से मना करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा, आप चुनाव आयोग पर थोड़ा भरोसा करें। हम प्रक्रिया बाधित नहीं कर सकते। 

एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने आवेदन देकर आंकड़े अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एडीआर व मोइत्रा के वकीलों दुष्यंत दवे और अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, हम अभी ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव के पांच चरण हो चुके हैं और दो बाकी है। आयोग के लिए आंकड़े वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कर्मचारी जुटाना मुश्किल होगा। 

पीठ ने कहा, हम मेरिट पर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इस बार आपके पास कोई ठोस आधार नहीं है। प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है, आवेदन में की गई प्रार्थनाएं इस मुद्दे पर 2019 से लंबित मुख्य याचिका के समान हैं। इस आवेदन में कोई भी राहत देना मुख्य याचिका में राहत देने के समान होगा। इसे लंबित रिट याचिका के साथ लिया जाना चाहिए क्योंकि चुनावों के बीच, हमें एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा.

आयोग ने जताई थी चुनाव प्रक्रिया में दखल की आशंका

 सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को निर्वाचन आयोग को 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रलोक चरण के मतदान के 48 घंटे बाद सभी मतदान केंद्रों पर दर्ज किए गए फोटों का लेखा-जोखा अपलोड करने के लिए नोटिस जारी किया था। आयोग ने 22 मई को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वेबसाइट पर फॉर्म 17 सी (हर मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का हिसाब) अपलोड करने से चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो सकता है और उसकी स्कैन को हुई कॉपी के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। इससे व्यापक असुविधा होगी व अविश्वास पैदा होगा।

(For more news apart from Supreme Court refuses to give instructions to upload Form 17C related to voting on the website, stay tuned to Rozana Spokesman)
 

Location: India, Delhi, New Delhi

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