सुप्रीम कोर्ट ने मामले में महिला को उसका 25 लाख रुपये मूल्य का सोना लौटाने का निर्देश भी उसके पति को दिया।
Husband has no right on wife's marital property, Supreme Court's big comment News: सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए यह साफ किया है एक पति का अपनी पत्नी के 'स्त्रीधन' पर कोई नियंत्रण या अधिकार नहीं होता. महिला का स्त्रीधन उसकी पूर्ण संपत्ति है. वलो इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती है. कोर्ट ने कहा कि पति संकट के समय में इसका उपयोग अपनी पत्नी की मर्जी पर कर सकता है, लेकिन उसका नैतिक दायित्व है कि वह इसे बाद में अपनी पत्नी को लौटाए।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में महिला को उसका 25 लाख रुपये मूल्य का सोना लौटाने का निर्देश भी उसके पति को दिया। इस मामले में महिला ने दावा किया था कि उसकी शादी के समय उसके परिवार ने 89 सोने के सिक्के उपहार में दिए थे। शादी के बाद उसके पिता ने उसके पति को दो लाख रुपये का चैक भी दिया था।
महिला के मुताबिक शादी की पहली रात पति ने उसके सारे आभूषण ले लिए और सुरक्षित रखने के बहाने से अपनी मां को दे दिए।महिला ने आरोप लगाया कि पति और उसकी मां ने अपने कर्ज को चुकाने में उसके सारे जेवर का दुरुपयोग किया।
कुटुम्ब अदालत ने 2011 में कहा था कि पति और उसकी मां ने वास्तव में अपीलकर्ता महिला के सोने के आभूषण का दुरुपयोग किया और इसलिए वह इस नुकसान की भरपाई की हकदार है।
केरल उच्च न्यायालय ने कुटुम्ब अदालत द्वारा दी गई राहत को आंशिक रूप से खारिज करते हुए कहा कि महिला पति और उसकी मां द्वारा सोने के आभूषणों की हेराफेरी को साबित नहीं कर पाई। तब महिला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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'स्त्रीधन' पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति नहीं
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 'स्त्रीधन' पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति नहीं होती है, और पति के पास मालिक के रूप में संपत्ति पर कोई अधिकार या स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है।
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