अदालत ने गुरुवार को ही अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया था।
Mukhtar Ansari Latest News , 10 years imprisonment in gangster case : माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में कोर्ट से झटका लगा है. शुक्रवार को गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को 10 साल जेल की सजा सुनाई और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. वहीं कोर्ट ने दूसरे आरोपी सोनू को 2 लाख रुपये जुर्माना और 5 साल कैद की सजा सुनाई है.
बता दें कि एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को ही अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया था। आज कोर्ट ने अपना फैसला दिया। कोर्ट में मुख्तार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सर, इस मामले से मेरा कोई लेना-देना नहीं है, मैं 2005 से जेल में हूं.
वहीं मुख्तार के वकील लियाकत ने कहा कि केस कायम रहेगा. हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा।
इन दो बड़े कांड में भी था शामिल
मालूम हो कि 19 अप्रैल 2009 को हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड (Kapildev Singh Murder) और 24 नवंबर 2009 को मीर हसन अटैक केस में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था. इन दोनों ही मामले में पुलिस ने मुख्तार अंसारी को 120 बी यानी साजिश रचने का आरोपी बनाया था। पर पुलिस आरोप साबित नहीं कर पाई थी. कोर्ट ने अंसारी को दोनों मामले में बरी कर दिया था. वहीं अब गैंगस्टर एक्ट के केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. साथ ही सजा भी सुनाई है.