सभी लोकसभा क्षेत्रों में एग्जिट पोल के नतीजों के प्रकाशन और प्रसार पर रोक रहेगी. इससे पहले ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है।
Election Commission News: आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल पर रोक रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से 1 जून शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है. इस दौरान सभी लोकसभा क्षेत्रों में एग्जिट पोल के नतीजों के प्रकाशन और प्रसार पर रोक रहेगी. इससे पहले ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत , मतदान के समापन के लिए तय समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य चुनावी सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी ऐसी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा।
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लोकसभा चुनाव के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इस बीच 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं.
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