मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.
1984 Anti-Sikh Riots: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा और तीन सिखों की हत्या के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर खिलाफ आरोप तय किया है.
बता दे कि रॉउज एवन्यू कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ IPC 147, 149,153A,188, 109, 295,, 380, 302 के तहत आरोप तय किया है. मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.
बता दे कि मामला तब का है जब 1 नवंबर 1984 को आजाद मार्केट स्थित गुरुद्वारा पुल बंगश को एक भीड़ ने आग लगा दी थी और सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह नामक तीन लोगों की जलकर मौत हो गई थी. यह घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद हुई थी. उन्हें उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मारी थी.
मई 2023 में दायर अपने आरोपपत्र में, सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर पर 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारे के पास एकत्रित हुई भीड़ को “उकसाने, भड़काने और उकसाने” का आरोप लगाया था।
एक गवाह का हवाला देते हुए, इसने दावा किया कि टाइटलर गुरुद्वारे के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से उतरे और भीड़ को उकसाते हुए चिल्लाने लगे, "सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है!" इसके बाद भीड़ ने तीन लोगों को मार डाला, जो एक दिन पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा की गई हत्या से क्रोधित थे।
पिछले साल अगस्त में एक सत्र अदालत ने टाइटलर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर अग्रिम जमानत दे दी थी।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाना) और 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं।
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