भ्रष्टाचार मामला: शिवकुमार के खिलाफ CBI जांच पर रोक लगाने के फैसले में SC ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार

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भ्रष्टाचार मामला: शिवकुमार के खिलाफ CBI जांच पर रोक लगाने के फैसले में SC ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार
Published : Jul 31, 2023, 1:18 pm IST
Updated : Jul 31, 2023, 1:18 pm IST
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 SC refuses to interfere in stay on CBI probe against Shivakumar
SC refuses to interfere in stay on CBI probe against Shivakumar

आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के परिसरों में छापे मारे थे।

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जांच पर अंतरिम रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मामले में उच्च न्यायालय के 10 फरवरी के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज कर दी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सीबीआई के पक्ष में आदेश होने के बावजूद जांच पर अंतरिम रोक लगाने की मंजूरी दे दी थी।

शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है, लेकिन उच्च न्यायालय की खंडपीठ के बाद में दिए अंतरिम आदेशों को चुनौती देने से इनकार कर दिया है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसने सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से मामले के त्वरित निस्तारण का अनुरोध करने की अनुमति दे दी।

कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने एजेंसी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज मामले में एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि मामले वर्ष 2020 के हैं। अदालत ने पिछले दो वर्षों में जांच की प्रगति पर सीबीआई से भी जानकारी मांगी थी। अदालत ने एजेंसी से पूछा था कि वह अंतिम रिपोर्ट कब दाखिल करेगी। उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख तक कार्यवाही रोक दी थी और मामले को स्थगित कर दिया था।

आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के परिसरों में छापे मारे थे। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी थी।

ईडी की जांच के आधार पर सीबीआई ने कर्नाटक सरकार से कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शिवकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी। यह मंजूरी 25 सितंबर 2019 को मिली और तीन अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई। शिवकुमार ने प्राथमिकी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

Location: India, Delhi, New Delhi

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