आयकर रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी दिन, रात 12 बजे तक दाखिल किया जा सकता है रिटर्न

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आयकर रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी दिन, रात 12 बजे तक दाखिल किया जा सकता है रिटर्न
Published : Jul 31, 2023, 11:26 am IST
Updated : Jul 31, 2023, 11:26 am IST
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आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख खत्म होने वाली है. अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आईटीआर फाइल करने का आज का ही समय बचा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।

अगर आप 31 जुलाई 2023 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपके पास यह काम पूरा करने के मौके तो रहेंगे लेकिन आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। 31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को विलंब शुल्क देना होगा। अगर कोई व्यक्ति एक साल में 5 लाख रुपये से ज्यादा कमाता है तो उसे 5,000 रुपये लेट पेनाल्टी देनी होगी. यदि किसी करदाता की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है तो उसे विलंब शुल्क के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। जुर्माने के साथ देर से दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है।

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस बार नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट रखा गया है। अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम के तहत आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आपको इसे खुद ही बदलना होगा। नई कर प्रणाली में कर छूट प्राप्त करने के विकल्प बहुत सीमित हैं। हालाँकि, 7 लाख रुपये तक की आय प्रभावी रूप से कर मुक्त है। इसके साथ ही पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई है. लेकिन वहां आप सरकारी बचत योजनाओं और अन्य तरीकों से निवेश करके टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

नया सिस्टम टैक्स स्लैब

- 0 से 3 लाख पर 0%
- 3 से 6 लाख पर 5 फीसदी
- 6 से 9 लाख तक10%
 - 9 से 12 लाख पर -15%
-12 से 15 लाख पर - 20%
- 15 लाख से ऊपर पर 30%

पुराना इनकम टैक्स स्लैब
- 2.5 लाख तक - 0%
- 2.5 लाख से 5 लाख - 5%
- 5 लाख से 10 लाख - 20%
- 10 लाख से ऊपर - 30%
 

ITR भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

-सही आईटीआर फॉर्म चुनें.
- सटीक आय की जानकारी प्रदान करें।
- छूट और टैक्स फ्री इनकम के बारे में गलत जानकारी न दें.
- सटीक व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करें।
-टैक्स रिटर्न सत्यापित करें।
- फॉर्म 2AS डाउनलोड कर उसे अपनी आय से मिलान करें।

आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं की मदद के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24×7 काम कर रहा है। यह आईटीआर फाइलिंग से लेकर टैक्स भुगतान तक की सेवाओं में लोगों की मदद कर रहा है। हेल्प डेस्क कॉल, लाइव चैट, वेबेक्स सत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से सहायता करता है।

Location: India, Delhi, New Delhi

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ROZANASPOKESMAN

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