
अदालत को बताया गया कि 21 मार्च, 2025 को समझौता हो गया था और शिकायतकर्ता को एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
Sunanda Sharma News In Hindi: पंजाबी संगीत निर्माता पिंकी धालीवाल को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के एक मामले में पंजाबी गायिका सुनंदा शर्मा के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय को बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है और दूसरा पक्ष मामले को जारी रखने के पक्ष में नहीं है।
अपनी याचिका में पिंकी धालीवाल ने कहा था कि एफआईआर नंबर 39, दिनांक 8 मार्च, 2025, जो कि पुलिस स्टेशन मटौर, जिला एसएएस नगर (मोहाली) में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420, 465, 467, 468, 341, 500 और 506 के तहत दर्ज की गई थी, को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच विवाद सुलझ गया है। अदालत को बताया गया कि 21 मार्च, 2025 को समझौता हो गया था और शिकायतकर्ता को एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
राज्य सरकार ने एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगर मामले को न्यायिक प्रक्रिया के जरिए तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाया जाता है तो यह सिर्फ समय और संसाधनों की बर्बादी होगी क्योंकि दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझ चुका है और वे आपसी सहमति पर पहुंच चुके हैं।
अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए एफआईआर और उससे जुड़ी सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि दोनों पक्ष समझौते की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। घटना 8 मार्च 2025 की शाम की है, जब पंजाब पुलिस ने पंजाबी गायिका सुनंदा शर्मा से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में संगीत निर्माता पिंकी धालीवाल को गिरफ्तार किया था। मटौर थाने की यह कार्रवाई गायिका की भावुक पोस्ट के बाद हुई। सुनंदा ने आरोप लगाया है कि पिछले कई सालों में 250 करोड़ रुपये कमाने के बावजूद उन्हें कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है। मोहाली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में गायिका ने यह भी आरोप लगाया है कि पुष्पिंदर धालीवाल ने अपने बेटे गुरकरण धालीवाल से उनकी शादी कराने का वादा करके उनका शोषण किया।
(For more news apart from Agreement between Sunanda Sharma and Pinky Dhaliwal, police canceled fir order of HC News In Hindi , stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)