हाई कोर्ट ने कुणाल कपूर को तलाक की इजाजत देते हुए कहा था कि महिला का व्यवहार उनके प्रति शालीनता और करुणा से रहित था।
Chef Kunal Kapoor News: सुप्रीम कोर्ट ने सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर की अलग रह रही पत्नी को क्रूरता के आधार पर तलाक देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कपूर को उनकी पत्नी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति ऋषिकेष रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी ने समझौते की गुंजाइश तलाशने के लिए मामले को सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया।
हाई कोर्ट ने कुणाल कपूर को तलाक की इजाजत देते हुए कहा था कि महिला का व्यवहार उनके प्रति शालीनता और करुणा से रहित था। हाई कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक रूप से जीवनसाथी के खिलाफ लापरवाही, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता के बराबर है।
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