रोज़ाना स्पोक्समैन ने अपनी जांच में वायरल दावे को भ्रामक पाया है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वह पुराना है, हालिया नहीं है और केरल का है ...
RSFC (Team Mohali)- सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक स्कूटी सवार को बस के सामने झूलते हुए स्कूटी चलाते देखा जा सकता है। इस वीडियो को हालिया बताकर वायरल किया जा रहा है और इसे केंद्र के नए हिट एंड रन कानून से जोड़ा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए हिट एंड रन कानून के पारित होने के बाद का है।
बता दें कि केंद्र के नए हिट एंड रन कानून का देश के लगभग सभी ट्रक ऑपरेटरों और ड्राइवरों ने विरोध किया था और केंद्र को इस कानून को होल्ड पर रखना पड़ा था।
इंस्टाग्राम यूजर "i_am_panjab" ने वायरल वीडियो की रील शेयर करते हुए लिखा, "10 लाख का कानून पास होने के बाद।"
रोज़ाना स्पोक्समैन ने अपनी जांच में वायरल दावे को भ्रामक पाया है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वह पुराना है, हालिया नहीं है और केरल का है और इसका केंद्र के नए हिट एंड रन कानून से कोई लेना-देना नहीं है।
स्पोक्समैन की पड़ताल
पड़ताल शुरू करते हुए हमने सबसे पहले इस वीडियो के कीफ्रेम्स निकाले और उन पर रिवर्स इमेज सर्च किया।
वायरल वीडियो पुराना है
हमें यह वीडियो अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट में प्रकाशित मिला। keralakaumudi.com की 27 अक्टूबर 2023 की खबर के मुताबिक ये वीडियो केरल से सामने आया है जहां एक शराबी युवक ने प्राइवेट बस के सामने गलत तरीके से गाड़ी चलाई और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाईं
खबरों के मुताबिक केरल अथॉरिटी MVD ने इस युवक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया था।
आपको बता दें कि यह वीडियो MVD ने अपने आधिकारिक पेज से भी शेयर किया है जिसे नीचे क्लिक करके देखा जा सकता है।
"नया हिट एंड रन कानून और सज़ा"
भारतीय दंड संहिता के तहत, जो चालक तेज गति से वाहन चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और अधिकारियों को सूचित किए बिना भाग जाते हैं, उन्हें 10 साल तक की जेल या 7 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में सजा दो साल थी। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में मोटर चालकों की लंबी कतारें देखी गईं क्योंकि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण जल्द ही पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म होने की आशंका थी।
निष्कर्ष- रोज़ाना स्पोक्समैन ने अपनी जांच में वायरल दावे को भ्रामक पाया है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वह पुराना है, हालिया नहीं है और केरल का है और इसका केंद्र के नए हिट एंड रन कानून से कोई लेना-देना नहीं है।