उसे 2017 में गिरफ्तार किया गया था.
अहमदाबाद: गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर की सत्र अदालत ने आईएसआईएस से जुड़े दो आतंकवादियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उन्हें 2017 में गिरफ्तार किया गया था. दोनों पर हमलों की योजना बनाने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए कट्टरपंथी युवाओं को भर्ती करने का आरोप लगाया गया था।
सरकारी वकील परेश पंड्या ने शनिवार को कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीजे कलोत्रा की अदालत ने उबेद अहमद मिर्जा और मोहम्मद कासिम स्टिंबरवाला को उनकी "अंतिम सांस" तक कारावास की सजा सुनाई है.
गुजरात एटीएस ने अक्टूबर 2017 में इस्लामिक स्टेट के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया था और उन पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 17, 18, 19 और 38 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 121-ए (देशद्रोह) और 125 (भारत के साथ गठबंधन में किसी एशियाई शक्ति के खिलाफ युद्ध छेड़ना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।