सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार मामले पर सुनवाई करते हुए सभी 11 आरोपियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को खारिज कर दिया।
Bilkis Bano Gangrape Case News, Supreme Court rejected the decision of Gujarat government: बिलकिस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने सभी दोषियों को सज़ा में मिली छूट के आदेश को रद्द कर दिया है. दरहसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार मामले पर सुनवाई करते हुए सभी 11 आरोपियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को खारिज कर दिया। अब सभी आरोपी फिर से जेल भेजे जाएंगे। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उजल भुईया की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि सजा अपराध को रोकने के लिए दी जाती है.
ये भी पढ़ें: Ram Mandir Inaguration Schedule: 22 जनवरी को इस मुहूर्त पर होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, यहां जाने पुरा शकेड्यूल
To get all the latest updates, join us on Whatsapp Broadcast Channel.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई पर फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है. वह आरोपियों की सजा कैसे माफ कर सकती है? अगर सुनवाई महाराष्ट्र में होती है तो वहां की सरकार को इस पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार है क्योंकि जिस राज्य में किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है वह केवल आरोपी की माफी की याचिका पर फैसला कर सकती है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या में शामिल 11 दोषियों को दी गई छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. दरअसल, बिलकिस बानो ने 30 नवंबर 2022 को आरोपियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं. पहली याचिका में 11 आरोपियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत जेल भेजने की मांग की गई थी. मामले पर सुनवाइ करते हुए कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है.
(For more news apart from Bilkis Bano Gangrape Case Latest News in Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)