गुजरात विधानसभा ने स्थानीय निकायों में OBC को 27% आरक्षण देने के लिए विधेयक किया पारित

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गुजरात विधानसभा ने स्थानीय निकायों में OBC को 27% आरक्षण देने के लिए विधेयक किया पारित
Published : Sep 16, 2023, 10:14 am IST
Updated : Sep 16, 2023, 10:14 am IST
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सांकेतिक फोटो
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गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

गांधीनगर:  गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पंचायत, नगरपालिका तथा नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों में 27 प्रतिशत सीट आरक्षित करने वाला विधेयक शुक्रवार को विधानसभा में पारित किया।

गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। वहीं, कांग्रेस के विधायक दल के नेता अमित चावडा समेत पार्टी के सभी 17 विधायकों ने अधिक आरक्षण की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

गुजरात में भाजपा सरकार ने 29 अगस्त को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस जावेरी की अगुवाई में गठित आयोग द्वारा सौंपी एक रिपोर्ट के आधार पर पंचायत, नगरपालिकाओं और नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी। इससे पहले, गुजरात में स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण 10 प्रतिशत था।.

विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार महज 27 प्रतिशत आरक्षण देकर ‘‘अन्याय’’ कर रही है, जबकि वह इससे अधिक आरक्षण दे सकती है।

Location: India, Gujarat, Gandhinagar

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ROZANASPOKESMAN

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