ये आदेश अंशुमान सिंह राठौड़ नाम के शख्स की याचिका पर दिए गए हैं.
Allahabad High Court declared Madrasa Education Act 2004 'unconstitutional' news in hindi: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 (UP Board Of Madarsa Education Act 2004) को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को अत्यधिक व्यावहारिक बताया और उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का निर्देश दिया ताकि राज्य के विभिन्न मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके।
ये आदेश अंशुमान सिंह राठौड़ नाम के शख्स की याचिका पर दिए गए हैं. याचिका में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी और केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसों के प्रबंधन की अखंडता पर सवाल उठाया गया था।
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