Gujarat High Court: अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

खबरे |

खबरे |

Gujarat High Court: अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज
Published : Nov 29, 2023, 4:10 pm IST
Updated : Nov 29, 2023, 4:10 pm IST
SHARE ARTICLE
Petition demanding ban on use of loudspeaker for Azaan rejected
Petition demanding ban on use of loudspeaker for Azaan rejected

सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि क्या याचिकाकर्ता यह दावा कर सकता है कि मंदिर में आरती के दौरान घंटियों की आवाज बाहर नहीं सुनाई देती है.

Gujarat High Court:  गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मस्जिदों में अज़ान या प्रार्थना के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया और इसे "पूरी तरह से गलत धारणा" पर आधारित बताया। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी. मेई की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि क्या याचिकाकर्ता यह दावा कर सकता है कि मंदिर में आरती के दौरान घंटियों की आवाज बाहर नहीं सुनाई देती है.

बजरंग दल नेता शक्ति सिंह झाला द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि लाउडस्पीकर के माध्यम से अज़ान करने से होने वाला 'ध्वनि प्रदूषण' लोगों, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और असुविधा का कारण बनता है। हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका में किए गए दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि अज़ान दिन के अलग-अलग घंटों में एक बार में अधिकतम दस मिनट के लिए दी जाती है।

अदालत ने यह भी कहा, "हम यह समझने में विफल हैं कि सुबह लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रार्थना करने वाली मानवीय आवाज ध्वनि प्रदूषण (डेसीबल) के स्तर तक कैसे पहुंच सकती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है।" कोर्ट ने कहा, "हम इस तरह की जनहित याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं. यह एक मान्यता और प्रथा है जो सालों से चली आ रही है, जो पांच-दस मिनट के लिए है."

कोर्ट ने वकील से पूछा, ''आपके मंदिर में भी सुबह की आरती ढोल-नगाड़ों के साथ 3 बजे शुरू होती है. क्या आप कह सकते हैं कि इसका शोर केवल मंदिर परिसर में ही रहता है, बाहर नहीं फैलता?” कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के स्तर को मापने का एक वैज्ञानिक तरीका है, लेकिन याचिका में ऐसा कोई डेटा नहीं दिया गया जिससे पता चले कि 10 मिनट की अज़ान से ध्वनि प्रदूषण होता है.

(For more news apart from Gujarat High Court Dismisses Plea To Ban Loudspeakers Used For Azaan, stay tuned to Rozana Spokesman)

Location: India, Gujarat, Ahmedabad

SHARE ARTICLE

ROZANASPOKESMAN

Advertisement

 

आमरण अनशन समाप्त करने के बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, हमारी किसी संगठन से कोई लड़ाई नहीं है

06 Apr 2025 6:14 PM

बठिंडा में बर्खास्त महिला कांस्टेबल का मामला, महिला कांस्टेबल की 2 दिन की रिमांड खत्म

06 Apr 2025 6:08 PM

चिट्टे के साथ पकड़ी गई बर्खास्त महिला कांस्टेबल मामले में बड़ा अपडेट, देखें Live

05 Apr 2025 5:09 PM

एक और पादरी पर रेप और हत्या के गंभीर आरोप, बजिंदर के बाद इस पादरी पर हुआ बड़ा खुलासा!

05 Apr 2025 5:07 PM

Air Force Pilot Siddharth का हुआ अंतिम संस्कार, मां ने नम आंखों से दी शहीद बेटे को अंतिम विदाई

05 Apr 2025 5:05 PM

Punjab Latest Top News Today | देखों खास खबरें | Spokesman TV | LIVE

04 Apr 2025 7:00 PM