दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की इजाजत दे दी है.
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है. केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुनवाई तक निचली अदालत का आदेश स्थगित रहेगा. यानी जब तक हाई कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता तब तक केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की इजाजत दे दी है. हाई कोर्ट ने कहा, ''निचली अदालत का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते. हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए ईडी ने दलील दी कि हमें निचली अदालत में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला.
(For More News Apart from Delhi Excise Policy Case: Arvind Kejriwal will not come out of jail, Delhi High Court bans bail, Stay Tuned To Rozana Spokesman)