Mahakumbh News: सुप्रीम कोर्ट ने भगदड़ को 'दुर्भाग्यपूर्ण घटना' बताया, जनहित याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

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Mahakumbh News: सुप्रीम कोर्ट ने भगदड़ को 'दुर्भाग्यपूर्ण घटना' बताया, जनहित याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
Published : Feb 3, 2025, 1:09 pm IST
Updated : Feb 3, 2025, 1:09 pm IST
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Supreme Court rejected the petition related to Mahakumbh accident news in hindi
Supreme Court rejected the petition related to Mahakumbh accident news in hindi

सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दायर करने वाले वकील से कहा कि वह अपनी याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर करें।

Mahakumbh News In Hindi: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में महाकुंभ में हुई भगदड़ एक 'दुर्भाग्यपूर्ण घटना' है और उसने देश भर के तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा उपाय और दिशानिर्देश लागू करने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। 

सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दायर करने वाले वकील से कहा कि वह अपनी याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर करें।

महाकुंभ के संगम क्षेत्र में बुधवार सुबह मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की जान चली गई और 60 लोग घायल हो गए। यह घटना रात 1 से 2 बजे के बीच हुई।

(For more news apart from Supreme Court rejected the petition related to Mahakumbh accident News in Hindi, stay tuned to Spokesman Hindi)

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ROZANASPOKESMAN

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