ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की थी।
Gyanvapi Case: वाराणसी की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को मस्जिद के तहखाने में पूजा-पाठ करने की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की है। हिंदू पक्ष के एक वकील ने यह जानकारी दी।
हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश ((पंचम) अनिल कुमार की अदालत ने मस्जिद परिसर में तहखाने में पूजा-पाठ की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई की तारीख 28 फरवरी तय की है।
वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रतिमाओं के सामने प्रार्थना कर सकता है। मस्जिद समिति ने इस फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था। ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की थी।
मुस्लिम पक्ष के वकील एस एफ ए नकवी ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली संस्था अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील पर सुनवायी की और अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।
(For more news apart from Gyanvapi Case latest News in Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)