आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सोने-चांदी की धातुओं और कीमती धातुओं के सिक्कों पर आयात शुल्क अब 15 प्रतिशत होगा।
Import Duty On Gold, Silver And Precious Metal Coins Now 15 Percent: वित्त मंत्रालय ने सोने, चांदी और कीमती धातुओं के सिक्कों पर आयात शुल्क मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सोने-चांदी की धातुओं और कीमती धातुओं के सिक्कों पर आयात शुल्क अब 15 प्रतिशत होगा। इसमें 10 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) और पांच प्रतिशत एआईडीसी (कृषि अवसंरचना विकास उपकर) शामिल है। सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूसी) को इससे छूट है।
मंत्रालय ने कीमती धातुओं वाले प्रयुक्त उत्प्रेरकों पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया है। एसडब्ल्यूएस से छूट के साथ 10 मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और 4.35 प्रतिशत एआईडीसी (कृषि अवसंरचना विकास उपकर) सहित शुल्क को बढ़ाकर 14.35 प्रतिशत कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार नई दरें 22 जनवरी से प्रभावी हो गईं।
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