Union Budget 2026: 1 फरवरी से तंबाकू उत्पाद और पान मसाला पर नया टैक्स लागू! जानिए कितनी बढ़ेगी कीमत
Union Budget 2026: 1 फरवरी से तंबाकू उत्पाद और पान मसाला पर नया टैक्स लागू! जानिए कितनी बढ़ेगी कीमत
Published : Jan 31, 2026, 4:37 pm IST
Updated : Jan 31, 2026, 4:43 pm IST
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Cigarettes to get costlier from february 1 as new excise duty kiks in.
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फरवरी का महीना पान-मसाला और सिगरेट के शौकीनों क झटका देने वाला है,क्योंकि इनकी कीमतें बढ़ सकती है।

Pan-Masala Cigarette Price Hike From 1st February: अगर आप तंबाकू उत्पादों या पान मसाला का सेवन करते हैं, तो 1 फरवरी 2026 से आपके खर्च में बढ़ोतरी होने वाली है। सरकार ने इन हानिकारक उत्पादों पर टैक्स नियमों को और कड़ा कर दिया है। कल से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Excise Duty) और पान मसाला पर स्वास्थ्य उपकर (Health Cess) लागू किया जाएगा। खास बात यह है कि यह नया टैक्स जीएसटी की सबसे ऊंची दर, यानी 40%, से भी ऊपर होगा। (Cigarettes to get costlier from february 1 as new excise duty kiks in news in hindi) 

न्यूज़ एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक इन उत्पादों पर 28% जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता था, लेकिन अब इसे नए उपकर और उत्पाद शुल्क से बदल दिया जाएगा। इसके अलावा, चबाने वाले तंबाकू, खैनी, जर्दा और गुटखा के लिए MRP आधारित मूल्यांकन की नई प्रणाली शुरू की जा रही है। इसका मतलब है कि अब टैक्स का निर्धारण पैकेट पर छपी खुदरा बिक्री मूल्य (MRP) के आधार पर किया जाएगा, जिससे टैक्स चोरी को रोकना आसान होगा।

सरकार ने सिगरेट पर लागू उत्पाद शुल्क में भी बदलाव किया है। अब सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रत्येक स्टिक पर ₹2.05 से ₹8.50 तक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क देना होगा। वहीं, पान मसाला पर कुल टैक्स का भार (जीएसटी सहित) अभी भी मौजूदा स्तर, यानी 88%, पर बना रहेगा, लेकिन इसे अब 'स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर कानून' के तहत वसूला जाएगा।

पान मसाला बनाने वाली कंपनियों के लिए अब नियम कड़े कर दिए गए हैं। 1 फरवरी से सभी निर्माताओं को नया पंजीकरण (Registration) कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, फैक्ट्री की हर पैकिंग मशीन पर कार्यशील CCTV सिस्टम लगाना जरूरी होगा। इस CCTV की फुटेज कम से कम 24 महीनों तक सुरक्षित रखनी होगी ताकि अधिकारी किसी भी समय इसकी जांच कर सकें।

कंपनियों को अपनी मशीनों की संख्या और उनकी क्षमता की सटीक जानकारी अधिकारियों को देनी होगी। हालांकि, सरकार ने राहत भी दी है, यदि कोई मशीन लगातार 15 दिनों तक बंद रहती है, तो निर्माता उस अवधि के लिए उत्पाद शुल्क में छूट का दावा कर सकते हैं।

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