Supreme Court News: SC ने 12वीं के बाद LL.B कोर्स को 3 साल का कर देने की मांग वाली याचिका की खारिज, कही ये बात

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Supreme Court News: SC ने 12वीं के बाद LL.B कोर्स को 3 साल का कर देने की मांग वाली याचिका की खारिज, कही ये बात
Published : Apr 22, 2024, 1:21 pm IST
Updated : Apr 22, 2024, 1:21 pm IST
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Supreme Court rejected the petition demanding to make LL.B course 3 years after 12th News In Hindi
Supreme Court rejected the petition demanding to make LL.B course 3 years after 12th News In Hindi

याचिका में कहा अभी बीए-एलएलबी कोर्स 5 साल का होता है, इससे तीन सालों का करने देने की जरूरत है।

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 12वीं कक्षा के बाद 3 साल के एलएलबी डिग्री कोर्स (LLB Course) की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने जिस तरह से मामले पर विचार किया, उससे असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया। बता दे कि इस समय एलएलबी कोर्स 5 वर्ष का है।

याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा अभी बीए-एलएलबी कोर्स 5 साल का होता है, इससे तीन सालों का करने देने की जरूरत है।  वहीं सीजेआई ने कहा कि यह  5 साल का समय भी कम है।

याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि पोस्ट-स्कूल एलएलबी कोर्स की 5 साल की अवधि महिला छात्रों को प्रभावित करती है। सिंह के अनुरोध का जवाब देते हुए, सीजेआई ने कहा कि "लॉ ​​स्कूल में दाखिला लेने वाले 50% से अधिक छात्र लड़कियां हैं। जिला न्यायपालिका में अब 70% लड़कियां हैं। हालांकि, सिंह ने कहा कि पाठ्यक्रम की अवधि गरीब बच्चों को प्रभावित करती है। यह कहते हुए कि यूनाइटेड किंगडम में कानून की डिग्री अब 3 साल की है, सिंह ने अनुरोध किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में विचार करने के लिए कहा जाए।

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हालांकि, सीजेआई ने इस मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया. सीजेआई ने टिप्पणी की, ''मेरे हिसाब से 5 साल भी बहुत कम हैं. सीजेआई ने कहा कि हमें इस पेशे में आने वाले परिपक्व लोगों की जरूरत है. यह 5 साल का कोर्स बहुत फायदेमंद रहा है। सिंह ने अनुरोध किया कि याचिका को बार काउंसिल के पास जाने की छूट के साथ वापस लेने की अनुमति दी जाए। हालाँकि, अदालत ने ऐसी छूट नहीं दी और याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

(For more news apart from Supreme Court rejected the petition demanding to make LL.B course 3 years after 12th News In Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)
 

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