ये बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं.
Changes from October 1, 2024: सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और अक्टूबर शुरू होने वाला है. अक्टूबर से इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं. बजट 2024 में आधार कार्ड, एसटीटी, टीडीएस दर, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 में कुछ बदलाव किए गए थे। अब ये बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं. तो आइए जानते है 1 अक्टूबर से क्या बदलाव होने जा रहे हैं.
1. STT
बजट 2024 ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) पर सिक्युरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत की वृद्धि की। साथ ही, शेयर बायबैक से होने वाली आय लाभार्थियों के लिए कर योग्य होगी। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा.
2. आधार
आधार नामांकन आईडी अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करने या आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा. पैन कार्ड का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ऐसा कर रही है.
3. शेयरों का बाय-बैक
1 अक्टूबर से शेयरों का बायबैक शेयरधारक स्तर पर टैक्स के अधीन होगा। इससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा. इसके अलावा, किसी भी पूंजीगत लाभ या हानि की गणना करते समय इन शेयरों की अधिग्रहण लागत को ध्यान में रखा जाएगा।
4. टीडीएस दरें
केंद्रीय बजट 2024 में प्रस्तावित टीडीएस दरों को वित्त विधेयक में मंजूरी दे दी गई। धारा 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत भुगतान के लिए TDS दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर भी कम कर दी गई है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई है।
5. डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विवादों के मामलों में लंबित अपीलों के निपटान के लिए . डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 (जिसे डीटीवीएसवी, 2024 भी कहा जाता है) की घोषणा की है . उक्त योजना भी 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी.
(For more news apart from These 6 money related rules including Aadhaar, Income Tax and share market will change from October 1, read full news, stay tuned to Rozana Spokesman)