31 मई, 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना न भूलें।
PAN-Aadhaar Link News In Hindi: आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसा न करने की स्थिति में टैक्स की अतिरिक्त राशि काट ली जाएगी।
वहीं पैन कार्ड को बायोमेट्रिक्स के साथ आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। पैन-आधार लिंकेज पर जोर देने वाले निर्देशों की एक श्रृंखला का पालन किया गया है। वहीं केंद्र सरकार पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए बार-बार समय दे चुकी है। बाद में उन लोगों पर जुर्माना लगाया गया जिन्होंने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पैन-आधार को लिंक नहीं किया था।
वहीं इसको लेकर एक जानकारी भी आयकर विभाग ने जारी की है, जिसमें कहा गया है कि करदाता कृपया ध्यान दें! CBDT परिपत्र संख्या 6/2024 दिनांक 23 अप्रैल, 2024 का लाभ उठाने के लिए, 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना न भूलें। अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए निम्नलिखित चरण अपनाएँ।
Kind Attention Taxpayers!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 29, 2024
To avail the benefits of CBDT Circular No.6/2024 dtd 23rd April, 2024, do remember to link your PAN with Aadhaar before May 31st, 2024.
Here are the steps to be followed to link your PAN with Aadhaar ?? pic.twitter.com/NtFBcC6LZM
हालाँकि, कथित तौर पर पैन-आधार लिंकेज में देरी हुई है। ऐसे में आयकर विभाग ने पैन-आधार लिंकिंग को लेकर आज (28 मई) फिर चेतावनी जारी की है। उसने कर कटौती की ऊंची दर से बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ने की सलाह दी है। इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया तो अतिरिक्त टैक्स काटा जाएगा।
Kind Attention Reporting Entities!
The deadline to file SFT (Statement of Specified Financial Transactions) is May 31st, 2024.
Avoid penalties by filing accurately and on time. pic.twitter.com/PmVbio6ZRt— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 28, 2024
(For more news apart from No PAN-Aadhaar link? Income Tax Department Alert News in Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)