सह-पायलट और वरिष्ठ कैप्टन को उड़ान कर्तव्यों से हटाया गया
Air India News: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पायलटों के ड्यूटी ऑवर्स नियमों के उल्लंघन के मामले में एयर इंडिया को चेतावनी दी है। यह मामला दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक, मई महीने में बेंगलुरु से लंदन जाने वाली दो फ्लाइट्स में पायलट ने 10 घंटे से अधिक समय तक विमान उड़ाया, जो निर्धारित नियमों का उल्लंघन है। (Two Air India pilots flew flights on expired licenses news in hindi)
जून में DGCA ने इस मामले में एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि, बुधवार को DGCA से जुड़े सूत्रों ने बताया कि एयरलाइन का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद नियामक ने कंपनी को भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने की चेतावनी जारी की है।
एयरलाइन ने कहा कि एयर स्पेस बंद होने की वजह से समस्या पैदा हुई थी। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि कंपनी को दो लंबी दूरी की उड़ानों में रोस्टरिंग संबंधी मुद्दों को लेकर DGCA का पत्र प्राप्त हुआ था। प्रवक्ता के अनुसार, उस समय सीमा क्षेत्रों में एयर स्पेस बंद होने के कारण यह स्थिति बनी थी, लेकिन बाद में सभी नियमों का पूरी तरह पालन किया गया।
क्या है पायलटों का 10 घंटे वाला नियम?
पायलटों का 10 घंटे वाला नियम नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा तय की गई **फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL)** गाइडलाइनों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित करना और पायलटों को अत्यधिक थकान से बचाना है।
- अधिकतम उड़ान समय: किसी भी पायलट को एक दिन में 10 घंटे से अधिक उड़ान भरने की अनुमति नहीं होती (यह सीमा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अलग-अलग परिस्थितियों में थोड़ी भिन्न हो सकती है)।
- ड्यूटी अवधि की सीमा: कुल ड्यूटी (जिसमें उड़ान से पहले की तैयारी और उड़ान के बाद की प्रक्रिया शामिल होती है) आम तौर पर 13 से 14 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आराम की अनिवार्यता: लंबी दूरी की उड़ानों के बाद पायलटों को न्यूनतम 12 से 36 घंटे तक का विश्राम समय दिया जाना आवश्यक है, ताकि वे अगली उड़ान के लिए फिट रहें।
- नियम उल्लंघन पर कार्रवाई: यदि कोई एयरलाइन या पायलट इन सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो DGCA चेतावनी, जुर्माना या लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई कर सकता है।
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