इससे पहले, अंग्रेजी और उर्दू के अलावा किसी भी भाषा में बोलने के लिए किसी सदस्य को विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ती थी
Pakistan News In Hindi: पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा के सदस्य अब अंग्रेजी और उर्दू के अलावा पंजाबी सहित कम से कम चार स्थानीय भाषाओं में बात कर सकेंगे। इस संबंध में एक संशोधन किया गया है।
बता दें कि इसको लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक,पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष मलिक मुहम्मद अहमद खान की अध्यक्षता वाली सदन की विशेष समिति ने गुरुवार को उन संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिससे सदन के सदस्यों को अंग्रेजी और उर्दू भाषा में ज्ञान होगा। साथ ही पंजाबी, सरायकी, पोठोहारी और मेवाती में भी संबोधन की अनुमति होगी।
इससे पहले, अंग्रेजी और उर्दू के अलावा किसी भी भाषा में बोलने के लिए किसी सदस्य को विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ती थी, जो हमेशा नहीं मिलती थी।
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