Shaheed Bhagat Singh News: लाहौर के शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने की योजना रद्द, जानें पूरा मामला

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Shaheed Bhagat Singh News: लाहौर के शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने की योजना रद्द, जानें पूरा मामला
Published : Nov 11, 2024, 8:33 am IST
Updated : Nov 11, 2024, 8:33 am IST
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Plan to name Shadman Chowk after Bhagat Singh canceled news in hindi
Plan to name Shadman Chowk after Bhagat Singh canceled news in hindi

मजीद ने सरकार से यह भी सिफारिश की कि शादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक नहीं किया जाना चाहिए

Lahore Shaheed Bhagat Singh Chowk News In Hindi: लाहौर में शादमान चौक का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने और उनकी एक प्रतिमा लगाने की योजना एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और लाहौर जिला प्रशासन की राय के बाद रद्द कर दी गई है। यह जानकारी पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में दी।

सहायक महाधिवक्ता असगर लेघारी ने शुक्रवार को लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल जवाब में स्वतंत्रता सेनानी पर गंभीर आरोप लगाए। लाहौर नगर निगम ने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान के अध्यक्ष इम्तियाज राशिद कुरेशी द्वारा लाहौर हाई कोर्ट में दायर मानहानि याचिका के जवाब में कहा, ''शदमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने और वहां उनकी प्रतिमा स्थापित करने की प्रस्तावित योजना कमोडोर (सेवानिवृत्त) तारिक मजीद की राय के बाद लाहौर टाउन डिस्ट्रिक्ट सरकार को खारिज कर दिया गया है।

सरकार की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए बनी कमेटी में शामिल माजिद ने अपनी राय देते हुए दावा किया कि भगत सिंह क्रांतिकारी नहीं बल्कि अपराधी हैं, लेकिन आज की परिभाषा आतंकवादी के अनुसार उन्होंने एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी और इस अपराध के लिए उन्हें दो साथियों के साथ फांसी दे दी गई थी।”

मजीद ने सरकार से यह भी सिफारिश की कि शादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक नहीं किया जाना चाहिए और वहां उनकी प्रतिमा नहीं लगाई जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है, ''भगत सिंह मुस्लिमों के प्रति शत्रुतापूर्ण धार्मिक नेताओं से प्रभावित थे और एक एनजीओ 'भगत सिंह फाउंडेशन' इस्लामी विचारधारा और पाकिस्तानी संस्कृति के खिलाफ काम कर रहा है और उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।''

रिपोर्ट में कहा गया है, 'फाउंडेशन के अधिकारी खुद को मुस्लिम कहते हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान में किसी नास्तिक के नाम पर किसी जगह का नाम रखने की इजाजत नहीं है और इस्लाम में इंसान की मूर्तियां बनाना भी मना है।'

रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए क़ुरैशी ने कहा कि भगत सिंह को निस्संदेह एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद घोषित किया गया है। लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शम्स महमूद मिर्जा ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, "मैं भगत सिंह फाउंडेशन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने और भगत सिंह पर उनके रुख को चुनौती देने के लिए सेवानिवृत्त कमोडोर मजीद को कानूनी नोटिस भेजूंगा।" मानहानि याचिका की सुनवाई जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है 17, 2025। 

भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को उनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर में फाँसी दे दी गई। अंग्रेजों ने औपनिवेशिक सरकार और ब्रिटिश अधिकारी जॉन पी। के खिलाफ साजिश रची। सॉन्डर्स को कथित हत्या के लिए सजा सुनाई गई थी।

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