इस मामले में इमरान खान को 20 अरब पाकिस्तानी रुपये का मानहानि नोटिस भेजा गया था
Pakistan news in hindi: इस्लामाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दायर 20 अरब पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) मानहानि का मामला खारिज कर दिया गया हैं।
जानकारी के मुताबिक जुलाई 2014 में, पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 2013 के आम चुनावों में धांधली का आरोप लगाने के लिए इमरान खान को 20 अरब पाकिस्तानी रुपये का मानहानि नोटिस भेजा था।
नोटिस के बाद, चौधरी की कानूनी टीम ने धमकी दी कि अगर इमरान खान ने अपने बयानों के लिए माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। चौधरी ने औपचारिक रूप से जनवरी 2015 में मामला दायर किया।
मुकदमे में पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने 27 जून 2014 को प्रकाशित एक बयान में इमरान खान पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और न्यायपालिका के खिलाफ निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया था। एक रिपोर्ट के बाद लंबी कार्यवाही के बाद, अदालत ने इमरान खान के पक्ष में फैसला सुनाया और चौधरी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया और मानहानि नोटिस को कालातीत करार दिया।
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