लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने पांच आतंकवाद मामलों में खान की अग्रिम जमानत आठ अगस्त तक बढ़ा दी।
लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर कोर कमांडर हाउस सहित सैन्य प्रतिष्ठानों पर ‘‘हमलों की साजिश रचने’’ का दोषी पाया गया है। सरकारी अभियोजक ने एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) में शुक्रवार को यह बात कही। लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने पांच आतंकवाद मामलों में खान की अग्रिम जमानत आठ अगस्त तक बढ़ा दी।
एक विशेष अभियोजक ने शुक्रवार को एटीसी को बताया कि पंजाब पुलिस की एक संयुक्त जांच टीम (जेआईटी) ने नौ मई को सैन्य और देश के भवनों पर हुए हमलों की जांच पूरी कर ली है और इमरान खान को हिंसा के लिए उकसाने और अन्य आरोपों का दोषी पाया है।
खान कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए।
अभियोजक फरहाद अली शाह ने कहा कि खान नौ मई के हमलों की साजिश रचने के दोषी हैं और सबूत इकट्ठा करने के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। एटीसी न्यायाधीश अबेर गुल खान ने खान की अग्रिम जमानत आठ अगस्त तक बढ़ा दी और अभियोजक को अगली सुनवाई पर और अधिक दलीलें पेश करने का निर्देश दिया।