पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सिफर मामले में दोषी करार

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सिफर मामले में दोषी करार
Published : Oct 23, 2023, 12:43 pm IST
Updated : Oct 23, 2023, 12:43 pm IST
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Former Prime Minister of Pakistan Imran Khan found guilty in cipher case
Former Prime Minister of Pakistan Imran Khan found guilty in cipher case

इमरान के साथ पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी मामले में दोषी ठहराया गया।

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने देश के गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन करने से जुड़े सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सोमवार को दोषी करार दिया। इमरान (71) को पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) को लीक करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद इस वर्ष अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।

इमरान के साथ पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी मामले में दोषी ठहराया गया। इमरान ने उक्त दस्तावेज का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया था कि उनकी सरकार एक विदेशी साजिश के परिणामस्वरूप गिरा दी गई थी।

मामले की सुनवाई रावलपिंडी की अडियाला जेल में विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने की। 'जियो न्यूज' की खबर के मुताबिक, इमरान और कुरेशी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है।

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