तोशाखाना केस में इमरान खान को बड़ी राहत, इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

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तोशाखाना केस में इमरान खान को बड़ी राहत, इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक
Published : Aug 29, 2023, 3:11 pm IST
Updated : Aug 29, 2023, 3:11 pm IST
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Big relief to Imran Khan in Toshakhana case, Islamabad High Court stays sentence
Big relief to Imran Khan in Toshakhana case, Islamabad High Court stays sentence

मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंड पीठ ने यह बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया।

इस्लामाबाद:  इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा पर मंगलवार को रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंड पीठ ने यह बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। खंड पीठ ने मामले में निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली इमरान की याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।  इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के 70 वर्षीय अध्यक्ष इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पांच अगस्त को तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।

क्रिकेटर से नेता बने इमरान को 2018 से 2022 के बीच उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्हें और उनके परिवार को मिले राजकीय उपहारों को गैरकानूनी रूप से बेचने के आरोप में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई थी।

सत्र अदालत ने पीटीआई प्रमुख पर अगले पांच साल तक राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर भी रोक लगा दी थी, जिससे उनके आगामी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया था। इमरान ने निचली अदालत के फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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ROZANASPOKESMAN

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