सिब्बल ने कहा- डॉक्टरों के काम नहीं करने से 23 लोगों की मौत हो चुकी है.
Kolkata Rape Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 9 अगस्त को प्रशिक्षु डॉक्टर से रेप-हत्या मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के सामने पश्चिम बंगाल सरकार के कपिल सिब्बल और सीबीआई सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता पेश हुई।
सिब्बल ने कहा- डॉक्टरों के काम नहीं करने से 23 लोगों की मौत हो चुकी है. सीजेआई ने मामले की रिपोर्ट पर सवाल उठाया है. उन्होंने सिब्बल से पूछा- क्या कोलकाता पुलिस ने सुबह 8:30 बजे से 10:45 बजे तक की पूरी फुटेज सौंप दी है? उन्होंने कहा- हां.
सीजेआई ने फिर कहा- लेकिन सीबीआई कह रही है कि सिर्फ 27 मिनट का वीडियो शेयर किया गया. इस पर सिब्बल ने कहा- 8:30 से 10:45 तक सबूत जुटाए गए. उनके वीडियो के कुछ अंश दिए गए हैं. कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी. हार्ड डिस्क फुल थी जो पूरी दी गई है.
सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश की. कोर्ट ने 16 सितंबर को सीबीआई से ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. सुनवाई की अगली तारीख 17 सितंबर तय की गई है.
(For more news apart from Kolkata Rape Case: Supreme Court seeks new status report from CBI by September 16, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)