, कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एनटीए को नोटिस जारी किया है.
NEET Result Controversy: नीट (National Eligibility cum Entrance Exam) परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। बता दे कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर नीट-यूजी 2024 (NEET-UG 2024) को रद्द करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने मांग को खारिज कर दिया और कहा कि काउंसलिंग भी रद्द नहीं की जाएगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि इससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है. वहीं, कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एनटीए को नोटिस जारी किया है.
जानकारी दे दे कि इस साल हुई NEET की परीक्षा में देशभर से 23 लाख से भी अधिक छात्र शामिल हुए थे। 4 जून को परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद इसको लेकर विवाद शुरू हो गया था। इस परीक्षा की मेरिट लिस्ट में कुल 67 अभ्यर्थियों ने पहला स्थान हासिल किया है। इन सभी 67 छात्र-छात्राओं को 720 में 720 अंक मिले हैं। ये सभी छात्र हरियाणा के झज्जर के एक ही सेंटर के हैं। नतीजे सामने आने के बाद से ही इसे लेकर देशभर में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया था।
तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में परीक्षा को रद्द कर उसे फिर से आयोजित करने की मांग की गई। साथ ही पूरे मामले की एसआईटी जांच और काउंसेलिंग रोकने की भी मांग की गई थी।
वहीं आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया और NTA से जवाब मांगा है।
(For more news apart from NEET exam results will not be cancelled, SC refuses to ban counselling; Answer sought from NTA, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)