मोदी डिग्री: भाजपा ने की केजरीवाल की आलोचना, 'झूठ फैलाने' का लगाया आरोप

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मोदी डिग्री: भाजपा ने की केजरीवाल की आलोचना, 'झूठ फैलाने' का लगाया आरोप
Published : Mar 31, 2023, 5:57 pm IST
Updated : Mar 31, 2023, 5:57 pm IST
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Modi degree: BJP criticizes Kejriwal, accuses him of 'spreading lies'
Modi degree: BJP criticizes Kejriwal, accuses him of 'spreading lies'

आदेश प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने के बारे में था।

New Delhi: गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के सात साल पुराने एक आदेश को शुक्रवार को रद्द किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ ‘झूठ फैलाने’ का आरोप लगाया।

यह आदेश प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने के बारे में था। सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और उन्हें चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) में राशि जमा करने के लिए कहा।

भाजपा के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, ‘‘गुजरात उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई। प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में तुच्छ याचिकाएं दायर करने के लिए उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।’’

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, ‘‘झूठ बोलना और अप्रिय टिप्पणी करना, प्रधानमंत्री के पद के बारे में झूठ फैलाना फैशन बन गया है और केजरीवाल इस संबंध में राहुल गांधी के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में हैं, लेकिन आज उन्हें उच्च न्यायालय ने उनकी जगह दिखा दी है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उम्मीद है कि केजरीवाल अब राहुल की तरह न्यायपालिका पर अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेंगे। इसे ‘साक्षर और फिर भी अशिक्षित’ के रूप में गिना जाएगा।’’ इस मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील पर्सी कविना के अनुरोध के बावजूद न्यायमूर्ति वैष्णव ने अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

अप्रैल 2016 में तत्कालीन केंद्रीय सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी को प्राप्त डिग्रियों के बारे में केजरीवाल को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था। तीन महीने बाद, गुजरात उच्च न्यायालय ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी, जब विश्वविद्यालय ने उस आदेश के खिलाफ अदालत का रुख किया।

Location: India, Delhi, New Delhi

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