जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली राहत, कोर्ट से बिना परमिशन जा सकती हैं विदेश

खबरे |

खबरे |

जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली राहत, कोर्ट से बिना परमिशन जा सकती हैं विदेश
Published : Aug 16, 2023, 5:33 pm IST
Updated : Aug 16, 2023, 5:33 pm IST
SHARE ARTICLE
Jacqueline Fernandez
Jacqueline Fernandez

अब विदेश जाने के लिए जैकलीन को कोर्ट की अनुमति नहीं लेनी होगी, सिर्फ अदालत या ED को इस बारे में सूचित करना होगा.

New Delhi: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली की एक अदालत ने  बड़ी राहत दी है.  कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में जमानत की शर्तों को संशोधित करते हुए फर्नांडीज को उसकी पूर्व अनुमति के बगैर देश से बाहर जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने फर्नांडीज को उसकी पूर्व अनुमति लेने के बजाय देश छोड़ने से कम से कम तीन दिन पहले उसे और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचित करने का निर्देश दिया।

पिछले साल 15 नवंबर को जैकलीन को जमानत देने वाले विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने आदेश में कहा कि पेशेवर अवसरों का लाभ उठाने के लिए अभिनेत्री को अल्पकालिक सूचना पर विदेश यात्रा करने की आवश्यकता है और उन्होंने अब तक जमानत की शर्तों का कभी उल्लंघन नहीं किया है।

न्यायाधीश ने 10 अगस्त को पारित एक आदेश में जमानत की शर्त को संशोधित करते हुए कहा कि देश से बाहर जाने से पहले अदालत की पूर्व अनुमति लेना ‘‘आजीविका गंवाने का एक कारण बन सकता है।’’ जैकलीन को जमानत देते हुए न्यायाधीश ने उन्हें उसकी पूर्व अनुमति के बगैर देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मौजूदा मामले में, मैंने पाया है कि आरोपी भारतीय फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री हैं और उनहें खास स्थितियों में अक्सर विदेश यात्रा करनी पड़ती है। पेशेवर अवसरों का लाभ उठाने के लिए उन्हें संक्षिप्त सूचना पर देश से बाहर जाना पड़ता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह की स्थिति में, देश छोड़ने से पहले उसकी पूर्व अनुमति लेना जटिल हो गया है और यह आजीविका गंवाने का एक कारण हो सकता है।’’

न्यायाधीश ने कहा कि फर्नांडीज श्रीलंका की नागरिक हैं, लेकिन वह 2009 से भारत में रह रही हैं और उस वर्ष से नियमित रूप से आयकर अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है कि आरोपी ने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी की अर्जी स्वीकार की जाती है।’’

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ROZANASPOKESMAN

Advertisement

 

ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ Kisana ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ, ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ Kisana ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ?

20 Dec 2024 5:46 PM

ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਨਹੀ- Khanauri border ਤੋ ਗਰਜਿਆ Lakha Sidhana | Appeal

19 Dec 2024 5:31 PM

जगजीत सिंह दल्लेवाल की हालत बेहद गंभीर, मंच बंद

19 Dec 2024 5:30 PM

जगजीत सिंह डल्लेवाल के पक्ष में खनौरी बॉर्डर पहुंचे मूसेवाला के पिता

19 Dec 2024 5:28 PM

ਧਾਮੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Raj Lali Gill ਦਾ Exclusive Interview

18 Dec 2024 5:42 PM

18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ Jathedar ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ - Bathinda Jathedar Harpreet Singh|Viral Video

18 Dec 2024 5:39 PM