आदिल दुर्रानी ने अश्लील वीडियो लीक करने के आरोप में राखी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
Rakhi Sawant News in hindi: सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राखी सावंत को 4 हफ्ते के भीतर निचली अदालत में सरेंडर करने को भी कहा है। राखी पर अपने पूर्व पति आदिल दुर्रानी का अश्लील वीडियो लीक करने का आरोप है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
आदिल दुर्रानी ने अश्लील वीडियो लीक करने के आरोप में राखी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दुर्रानी ने सावंत पर उन्हें बदनाम करने के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोनों के निजी वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि अभिनेत्री द्वारा कथित तौर पर प्रसारित या प्रकाशित की गई सामग्री न केवल अश्लील थी, बल्कि अत्यधिक यौन रूप से स्पष्ट भी थी। घटना के तथ्यों, आरोपों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद (न्यायालय का मानना था कि) यह अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।
गिरफ्तारी से पहले अपनी जमानत याचिका में सावंत ने कहा था कि उनके खिलाफ एफआईआर उन्हें परेशान करने, उन पर दबाव डालने और झूठे और फर्जी मामले में फंसाने के इरादे से दर्ज की गई थी। सावंत ने कहा था कि एफआईआर कुछ और नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई दम नहीं है। उन्होंने वकील अली काशिफ खान देशमुख के जरिए जमानत याचिका दायर की।
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