आदेश में कहा गया है, "आरोप पत्र को चुनौती न दिए जाने के कारण, वर्तमान आवेदन के माध्यम से मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती।
Remo D'Souza News In Hindi: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड निर्देशक रेमो डिसूजा द्वारा उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला रद्द करने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की पीठ द्वारा सुनवाई की गई याचिका में कहा गया कि चूंकि डिसूजा अपने खिलाफ दायर आरोपपत्र को चुनौती देने में असमर्थ हैं, इसलिए अदालत उन्हें कोई राहत नहीं देगी।
आदेश में कहा गया है, "आरोप पत्र को चुनौती न दिए जाने के कारण, वर्तमान आवेदन के माध्यम से मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती। ऐसे में, वर्तमान आवेदन विफल हो जाता है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।"
गाजियाबाद के फिल्म फाइनेंसर सत्येंद्र त्यागी की शिकायत पर दिसंबर 2016 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डिसूजा ने उनसे अपनी आगामी फिल्म में 5 करोड़ रुपये निवेश करने को कहा था और जब उन्होंने वादे के अनुसार पैसे वापस मांगे तो गैंगस्टर प्रसाद पुजारी ने उन्हें धमकी दी।
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