क्या होगा अगर बैंक 2000 के नोट को बदलने/जमा करने से मना कर दे, यहां जानें कुछ महत्वपुर्ण सवालों के जवाब...

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क्या होगा अगर बैंक 2000 के नोट को बदलने/जमा करने से मना कर दे, यहां जानें कुछ महत्वपुर्ण सवालों के जवाब...
Published : May 20, 2023, 1:38 pm IST
Updated : May 20, 2023, 1:38 pm IST
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यदि बैंक 2000 रुपये के बैंक नोट को बदलने/स्वीकार करने से इनकार करता है, तो शिकायतकर्ता/पीड़ित ग्राहक..

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में 2000 रुपये के नोटों को बंद करने को लेकर अहम ऐलान किया है. भारतीय रिजर्व बैंक सर्कुलर के मुताबिक, 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर, 2023 तक वैध रहेंगे। 2000 की नोटबंदी की प्रक्रिया 30 सितंबर 2023 तक पूरी कर ली जाएगी।

क्या करें अगर कोई बैंक 2000 के बैंक नोट को बदलने/स्वीकार करने से मना कर दे?

यदि बैंक 2000 रुपये के बैंक नोट को बदलने/स्वीकार करने से इनकार करता है, तो शिकायतकर्ता/पीड़ित ग्राहक पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया/समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी) के तहत शिकायत प्रबंधन पोर्टल सिस्टम पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर शिकायत दर्ज करा सकता है।

यहां जाने कुछ महत्वपुर्ण सवालों के जवाब...

1. ₹2000 के नोट वापस क्यों लिए जा रहे हैं?

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2,000 रुपये के नोटों की शुरुआत की, इसका मकसद था कि 500 और 1000 रुपये के नोटों को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था में करंसी की जरूरत को तेजी से पूरा किया जा सके.

अधिकांश ₹2000 के नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और  इन नोटों का अनुमानित जीवन काल 4-5 साल ही था. यह भी देखा गया है कि इस मूल्य का आमतौर पर लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा, जनता की मौद्रिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक की " क्लीन नोट नीति" के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस ले लिया जाए।

2.  'क्लीन नोट नीति' क्या है?

यह आरबीआई द्वारा जनता के सदस्यों को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीति है।

3. क्या ₹2000 के बैंक नोटों की कानूनी टेंडर स्थिति बरकरार हैं?

हाँ! ₹2000 का बैंक नोट अपनी कानूनी वैधता को बरकरार रखेगा

4. क्या ₹2000 के नोट सामान्य लेनदेन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं?

हां, जनता के सदस्य अपने लेनदेन के लिए ₹2000 के बैंक नोटों का उपयोग करना जारी रख सकते हैं और उन्हें भुगतान के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने/या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

5. जनता को अपने ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का क्या करना चाहिए?

जनता के सदस्य अपने ₹2000 के बैंक नोट जमा करने और/या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं।

सभी बैंकों में 30 सितंबर, 2023 तक खातों में जमा करने और ₹2000 के बैंक नोट बदलने की सुविधा उपलब्ध होगी। एक्सचेंज की सुविधा आरबीआई के उन 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में भी उपलब्ध होगी, जिनके पास 30 सितंबर, 2023 तक चालू विभाग हैं।

6. क्या बैंक खाते में 2000 के नोट जमा करने की कोई सीमा है?

केवाईसी नियमों और अन्य लागू कानूनी/नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन प्रतिबंधों के बिना बैंक खातों में जमा किया जा सकता है।

7 क्या 2,000 रुपये के बैंक नोटों एक्सचेंज की राशि पर कोई लिमिट है?

जनता के सदस्य एक समय में 20,000 रुपये तक के 2000 रुपये के नोटों का एक्सचेंज कर सकती है।

8. क्या 2000 के नोटों को व्यापार प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से बदला जा सकता है?

हां,  2,000 रुपये के नोटों का एक्सचेंज एक खाताधारक के लिए प्रतिदिन 4,000 रुपये की सीमा तक बिजनेस कॉरेपॉन्डेंट के माध्यम से किया जा सकता है।

9. एक्सचेंज की सुविधा किस तारीख से मिलेगी?

बैंकों को प्रारंभिक व्यवस्था करने के लिए, जनता से अनुरोध किया गया है कि वे एक्सचेंज सुविधा का लाभ उठाने के लिए 23 मई, 2023 से बैंक शाखाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें।

10. क्या बैंक शाखाओं में 2000 के नोट बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना आवश्यक है?

नहीं, एक गैर-खाताधारक भी एक बार में किसी भी बैंक शाखा में रु. 20,000/- की सीमा तक रु. 2000/- के बैंक नोट बदल सकता है।

11. यदि किसी को व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों के लिए 20,000/- से अधिक की नकदी की आवश्यकता हो तो क्या होगा?

खातों में जमा बिना किसी प्रतिबंध के किए जा सकते हैं। 2000 के नोटों को बैंक खातों में जमा किया जा सकता है और उसके बाद इन जमाओं के  हिसाब से नकदी की जरूरत के मुताबिक निकाला जा सकता है।

12. क्या एक्सचेंज सुविधा के लिए कोई शुल्क देना होगा?

नहीं, एक्सचेंज की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

13. क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए विनिमय और जमा की विशेष व्यवस्था होगी?

बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें और वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए 2000 के नोटों को बदलने/जमा करने के लिए विशेष व्यवस्था करें।

14. अगर कोई 2000 रुपये के नोट को तुरंत जमा/बदल नहीं सकता है तो क्या होगा?

जनता के लिए पूरी प्रक्रिया को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए 2000 के नोट जमा करने और/या बदलने के लिए चार महीने से अधिक का समय दिया गया है। अत: लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे निर्धारित समय में अपनी सुविधानुसार इस सुविधा का लाभ उठाएं।

 

 

Location: India, Delhi, New Delhi

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