फिर बढ़ी PAN-आधार लिंक करने की डेडलाइन , अब 30 जून तक करा सकते है लिंक

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फिर बढ़ी PAN-आधार लिंक करने की डेडलाइन , अब 30 जून तक करा सकते है लिंक
Published : Mar 28, 2023, 4:35 pm IST
Updated : Mar 28, 2023, 4:35 pm IST
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PAN-Aadhaar linking deadline extended again, now link can be done till June 30
PAN-Aadhaar linking deadline extended again, now link can be done till June 30

अभी तक 51 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है।

New Delhi: सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। इससे करदाताओं को इस प्रक्रिया के लिए कुछ और समय मिल सकेगा। पहले इसकी समयसीमा 31 मार्च थी। बयान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संबंधित प्राधिकरण को आधार-पैन को जोड़ने के लिए अपनी आधार संख्या की जानकारी दे सकेगा।

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी भी व्यक्ति जिसे एक जुलाई, 2017 तक पैन आवंटित किया गया है और वह आधार नंबर पाने का पात्र है, उसे संबंधित प्राधिकरण को तय शुल्क के भुगतान के साथ 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार नंबर की जानकारी देने की जरूरत होगी।

ऐसा करने पर विफल होने पर एक अप्रैल, 2023 से उनपर जुर्माना लग सकता है। अब पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है। एक जुलाई, 2023 से ऐसे करदाता जो अपने आधार की जानकारी देने में विफल रहे हैं उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। अभी तक 51 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है।

Location: India, Delhi, New Delhi

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ROZANASPOKESMAN

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