पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित गणना को चुनौती देने वाली याचिकाएं की खारिज

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पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित गणना को चुनौती देने वाली याचिकाएं की खारिज
Published : Aug 1, 2023, 3:47 pm IST
Updated : Aug 1, 2023, 3:47 pm IST
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Patna High Court (file photo)
Patna High Court (file photo)

“पीठ ने खुली अदालत में कहा कि वह सभी याचिकाओं को खारिज कर रही है।”

पटना: पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित गणना के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं। मामले में मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ का फैसला आने के बाद अदालत के बाहर पत्रकारों से मुखातिब याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार ने कहा कि वह आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।

कुमार ने बताया, “पीठ ने खुली अदालत में कहा कि वह सभी याचिकाओं को खारिज कर रही है।” उन्होंने कहा, “हमें अभी इस आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। फैसला देखने के बाद ही हम कुछ और कह सकेंगे। बेशक, फैसले का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार सर्वेक्षण कर सकती है। हालांकि, हम इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।”

Location: India, Bihar, Patna

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