ब्लास्ट में ट्रायल कोर्ट ने 4 को मौत और 2 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
Patna News In Hindi: 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की रैली के जवाब में पटना के गांधी मैदान में हुए सीरियल ब्लास्ट में 4 आतंकियों की मौत की सजा को पटना हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया है। सिविल कोर्ट ने सभी को मौत की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने बाकी दो आरोपियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। ब्लास्ट में ट्रायल कोर्ट ने 4 को मौत और 2 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
एनआईए के स्पेशल पीपी (लोक अभियोजक) मनोज कुमार सिंह ने कहा, 'यह बहुत अच्छा फैसला है। आरोपी की उम्र को देखते हुए कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। सभी आरोपी नाबालिग हैं। घटना की गंभीरता को लेकर हमारे बीच बहस हुई। कोर्ट ने कहा कि जिंदगी छोटी है, इन लोगों को भी जीने का अधिकार है। इसीलिए मृत्युदंड नहीं दिया गया।
फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
आरोपियों के वकील इमरान गनी ने बताया कि अपील पर सुनवाई करते हुए 4 आरोपियों को उम्रकैद (30 साल) की सजा सुनाई गई है, जबकि निचली अदालत ने 2 आरोपियों के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने दिया है। नुमान अंसारी, मुहम्मद मजीबुल्लाह, हैदर अली, इम्तियाज आलम को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसे अब हाई कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया है। इसके साथ ही निचली अदालत ने उमैर सिद्दीकी और अज़हरुद्दीन क़ुरैशी की उम्रकैद के फैसले को यथावत रखा है। बचाव पक्ष के वकील इमरान गनी ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
27 अक्टूबर 2013 को पटना में बीजेपी की प्रतिक्रिया रैली चल रही थी। गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही मोदी मंच पर आये, पूरा गांधी मैदान तालियों से गूंज उठा। इसी शोर के बीच धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। ये धमाके मोदी के मंच से महज 100 मीटर की दूरी पर हो रहे थे। खुफिया एजेंसियों को आतंकी हमले की भनक लग गई थी, लेकिन एजेंसियों ने विस्फोटों को पटाखा बताया और इतनी सफाई से भीड़ से भगदड़ मच गई कि आसपास के लोगों को भी पता नहीं चला। एंबुलेंस के सायरन के बीच जब मोदी ने कहा, आप सभी सुरक्षित घर जाएं, तो भीड़ भी समझ गई कि कुछ बड़ा हो गया है।
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