Punjab-Haryana HC: अपने खिलाफ दर्ज FIR को छुपाया तो रद्द की जाएगी उम्मीदवारी

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Punjab-Haryana HC: अपने खिलाफ दर्ज FIR को छुपाया तो रद्द की जाएगी उम्मीदवारी
Published : Apr 1, 2025, 5:39 pm IST
Updated : Apr 1, 2025, 5:39 pm IST
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Punjab-Haryana HC on Punjab Police posts Application News In Hindi
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मामले में, 2020 में कांस्टेबल पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जबकि आवेदक के खिलाफ 2018 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

Punjab-Haryana HC on Punjab Police posts Application News In Hindi: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पंजाब पुलिस में पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यदि उनके खिलाफ प्राथमिकी  दर्ज है, तो इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। अगर कोई उम्मीदवार इस तथ्य को छुपाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

मामले में, 2020 में कांस्टेबल पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जबकि आवेदक के खिलाफ 2018 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने 2019 में आरोप तय किए थे और 2021 में आवेदन किया गया था। हालांकि, 2024 में हाई कोर्ट ने समझौते के आधार पर प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

जस्टिस  जगमोहन बंसल ने पंजाब पुलिस नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, तो उसे इस तथ्य को बताना जरूरी है। यदि सत्यापन प्रपत्र में यह जानकारी छिपाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी सीधे रद्द की जा सकती है।

कोर्ट ने कहा कि 2020 के विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि चयन पंजाब पुलिस नियमों के अनुसार होगा और यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ प्राथमिकी लंबित है तथा आरोप तय हो चुके हैं, तो वह आवेदन के लिए अयोग्य होगा।

याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करने वाली एक महिला थी, जिसने लिखित परीक्षा पास कर ली थी और शारीरिक परीक्षा व दस्तावेज़ों की जांच के लिए चयनित हुई थी। पुलिस सत्यापन के दौरान पता चला कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 34 और 506 के तहत मामला दर्ज था और आरोप तय किए गए थे।

कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र में तो यह जानकारी नहीं दी थी, लेकिन सत्यापन प्रपत्र में इसे छुपाया। हाई कोर्ट ने कहा कि कानून की अनदेखी नहीं की जा सकती और नियमों के अनुसार, उम्मीदवार आवेदन करने के लिए ही अयोग्य थी।

अदालत ने कहा कि अगर यह जानकारी सत्यापन प्रपत्र में दी गई होती, तो मामला कुछ अलग हो सकता था, लेकिन जानबूझकर जानकारी छिपाने से उम्मीदवार इस पद के योग्य नहीं रह गई। अदालत ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि करुणा और सहानुभूति के आधार पर नियमों को बदला नहीं जा सकता।

 (For Ore News Apart From Punjab-Haryana HC on Punjab Police posts Application News In Hindi, Stay Tuned To Spokesman Hindi)

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ROZANASPOKESMAN

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